Barabanki:
बाराबंकी में खालिदा फ़ाज़ली कमरियाबाग कब्रिस्तान पर अवैध कब्ज़े के विरोध में सैकड़ों लोग डीएम कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी ने पैमाइश और कार्रवाई के आदेश दिए।

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)।
शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित खालिदा फ़ाज़ली कमरियाबाग कब्रिस्तान पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्ज़े की कोशिश से क्षेत्र में बवाल मच गया। स्थानीय निवासियों, महिलाओं और बच्चों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कब्रिस्तान को बचाने की मांग की।
आक्रोशित जनता ने आरोप लगाया कि भूमाफिया गैंग ने वक्फ संपत्ति पर न सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि कब्रों की निशानियों को मिटाने के लिए जेसीबी चलवा दी, जो धार्मिक भावनाओं का खुला अपमान और अवैधानिक कृत्य है।

डीएम का हस्तक्षेप – पैमाइश के आदेश
प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए एसडीएम को कब्रिस्तान की पैमाइश कराने और रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए। डीएम ने भरोसा दिलाया कि अवैध कब्ज़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी हाल में धार्मिक धरोहर से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कब्रिस्तान की ज़मीन पर विवाद
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, खतौनी में दर्ज 69,000 वर्गफुट ज़मीन में से भूमाफिया अब तक 15,000 वर्गफुट पर कब्ज़ा कर चुका है और अब शेष बची कब्रिस्तान की 44,000 वर्गफुट भूमि पर नज़र गड़ाए हुए है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया ने फर्जीवाड़े के जरिए अपनी खतौनी में दर्ज 90,000 वर्गफुट भूमि की जगह 1,10,000 वर्गफुट भूमि बेच डाला है। जो फर्जीवाड़े की तरफ इशारा करता है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर रेडीमेड बाउंड्री और गाड़ियां खड़ी कर कब्ज़े की मंशा दिखाई जा रही है। इसके खिलाफ दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।
अवैध कब्ज़े और मिलीभगत के आरोप
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ सफेदपोश और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के बजाय उन्हें ही परेशान किया जा रहा है।
स्थानीय नेता पप्पू राइन ने कहा –
“भूमाफिया फर्जी प्रार्थना पत्र देकर और महिलाओं को आगे करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ पर झूठा पाँच लाख की मांग का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। कब्रिस्तान बचाने की लड़ाई हर हाल में जारी रहेगी।”
स्थानीय जनता की मांग
- कब्रिस्तान भूमि पर अवैध कब्ज़ा और निर्माण तत्काल रोका जाए।
- मौके पर खड़ी गाड़ियों और बाउंड्री को हटाया जाए।
- मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज हो।
- भ्रष्ट अधिकारियों और मिलीभगत करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
- सभी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए।
वक्फ संपत्ति और कानूनी पहलू
भारत में वक्फ संपत्तियां Waqf Act, 1995 के तहत संरक्षित हैं। यह संपत्तियां किसी भी तरह की बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक धरोहर मानी जाती हैं। इन पर कब्ज़ा करना या छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है।
- वक्फ संपत्ति पर कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ धारा 52 और 54 के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
- ऐसी संपत्ति की सुरक्षा और प्रबंधन का जिम्मा उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का है।
- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वक्फ संपत्ति की जमीन बेची नहीं जा सकती और उस पर किसी तरह का अतिक्रमण गैरकानूनी है।
धार्मिक और सामाजिक महत्व
खालिदा फ़ाज़ली कमरियाबाग कब्रिस्तान को स्थानीय लोग धार्मिक धरोहर मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कब्रों की बेअदबी न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा बन सकती है। यदि समय रहते कार्रवाई न हुई तो क्षेत्र में तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।
📄 रिपोर्ट – मंसूफ अहमद / उस्मान
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Author: Barabanki Express
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