
बाराबंकी, यूपी।
जनपद में किसानों को ठगने का बड़ा गोरखधंधा सामने आया है। जिला कृषि अधिकारी राजित राम के नेतृत्व में हुई छापेमारी में नकली और मिलावटी उर्वरकों का जखीरा बरामद हुआ है। इस मामले में एक सिल्वर डायरेक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही, सभी उर्वरक विक्रेताओं को 30 जून तक अपनी पीओएस (POS) मशीनें अपडेट करने की सख्त हिदायत दी गई है, अन्यथा 1 जुलाई से उन्हें खाद की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
राजेश वर्मा के घर से मिला नकली खाद का बड़ा स्टॉक, FIR दर्ज
जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने बताया कि 26 जून 2025 को राजेश वर्मा पुत्र लालजी वर्मा निवासी गौरा सैलक, थाना मोहम्मदपुर खाला के मकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान किसान का साथी एग्रो प्रोडक्ट कंपनी और न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा.लि. बरेली के बायोस्टूमिलेंट के पैकेट, साथ ही भूमि वरदान एग्रो प्रोडक्ट कंपनी के बरामद पैकेट, खाली रैपर, सिलाई मशीन और भारी मात्रा में स्टॉक मिला।
जांच में सामने आया कि राजेश वर्मा, जो न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा.लि. बरेली में सिल्वर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, उसे कंपनी द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने उत्पाद/उर्वरक आपूर्ति किए जा रहे थे। राजेश वर्मा बिना किसी वैध उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र के इन उत्पादों को बेच रहा था।
इससे भी गंभीर बात यह है कि राजेश वर्मा का पुत्र राज वर्मा उक्त कंपनी के बायोस्टूमिलेंट उर्वरक ‘साडावीर’ ब्रांड में अंकित संरचना के अनुसार दिल्ली से ‘किसान का साथी एग्रो प्रोडक्ट’ नाम का बिना पते का रैपर लाकर उसमें खाद बनाकर पैक कर बेच रहा था। वहीं, ‘भूमि वरदान एग्रो प्रोडक्ट’ जमनगर गुजरात कंपनी का बरामद स्टॉक ऐसा था जिस पर कोई भी उर्वरक का नाम अंकित नहीं था, और इसे किसानों को गुमराह करने के उद्देश्य से तैयार कर बेचा जा रहा था।
इस पूरे मामले के संबंध में मेसर्स न्यूटीकेयर बायो साइंस प्रा.लि. बरेली, राजेश वर्मा पुत्र लालजी वर्मा और राज वर्मा पुत्र राजेश वर्मा निवासी गौरा सैलक, पोस्ट-बेलहरा, तहसील-फतेहपुर, थाना मोहम्मदपुर खाला, बाराबंकी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत पुलिस थाना कोतवाली मोहम्मदपुर खाला में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। यह मुकदमा प्रीतम, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए/उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा दर्ज कराया गया है।
विक्रेताओं को चेतावनी: 30 जून तक अपडेट करें POS मशीनें, वरना रुकेगी खाद आपूर्ति
जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने अवगत कराया कि जनपद में उर्वरकों की बिक्री पीओएस (Point of Sale) मशीन के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं द्वारा की जा रही है। जिन विक्रेताओं ने अभी तक ‘एल-0’ की पीओएस मशीन संबंधित कंपनी से रिप्लेसमेंट नहीं कराई है, वे तत्काल इसे बदलवा लें।
संबंधित कंपनियां जैसे RCF, NFL, मैट्रिक्स और इफको के क्षेत्रीय प्रतिनिधि 30 जून 2025 को किसान कल्याण केंद्र, सदर, गोंडा बहराइच तिराहा, बाराबंकी पर मशीनों का वितरण/रिप्लेसमेंट करेंगे। सभी संबंधित विक्रेता 30 जून 2025 को अनिवार्य रूप से अपनी ‘एल-0’ मशीनों को ‘एल-1’ से रिप्लेसमेंट करा लें। अन्यथा 01 जुलाई 2025 से उन्हें कोई उर्वरक आपूर्ति नहीं होगी, जिसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। जिन विक्रेताओं को अभी तक नई पीओएस मशीन नहीं मिली है, वे भी 30.06.2025 को उपस्थित होकर इफको के प्रतिनिधि से मशीनें प्राप्त कर सकते हैं।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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