Barabanki: शातिर अपराधी कृष्णा राजपूत 6 माह के लिए जिला बदर, डीएम के आदेश पर पुलिस ने मुनादी कराकर दिखाया जनपद से बाहर का रास्ता

 


बाराबंकी-यूपी।
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए डीएम शशांक त्रिपाठी ने गुंडा एक्ट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए लूट व चोरी जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त शातिर अपराधी कृष्णा राजपूत को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए। जिनका अनुपालन करते हुए थाना सतरिख पुलिस द्वारा मंगलवार को  मुनादी कराते हुए अपराधी कृष्णा राजपूत को जनपद की सीमा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है।  

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थाना सतरिख पुलिस द्वारा चोरी व लूट जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त भिटौलीकला निवासी अभ्यस्त अपराधी कृष्णा राजपूत पुत्र रामप्रताप के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी। इसी क्रम में न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में चल रहे वाद संख्या 926/2022 सरकार बनाम कृष्णा राजपूत अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अधिनियम में जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्त को 6 माह के लिए ज़िला बदर करने का आदेश निर्गत किया गया।

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मंगलवार को उक्त आदेश के अनुपालन में सतरिख पुलिस टीम द्वारा अभ्यस्त अपराधी कृष्णा राजपूत उपरोक्त को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति तामीला करवाकर मुनादी कराते हुए उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने की कार्यवाही की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि यदि अभियुक्त कृष्णा राजपूत उपरोक्त आज दिनांक 29.04.2025 से अग्रिम 06 माह तक जनपद बाराबंकी की सीमा में पाया गया तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद

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Author: Barabanki Express

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