मसौली-बाराबंकी।
चार वर्ष पूर्व दरिंदगी की सारी हदे पार कर 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद आंख फोड़ कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी को अपर सत्र न्यायधीश पास्को कोर्ट नंबर 45 ने आजीवन कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दुराचारी के विरुद्ध हुई न्यायिक कार्यवाही से लोगो मे न्याय की उम्मीद जगी है।
बताते चले सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर मजरे लक्षबर बजहा मे 31 मई 2021 को अभियुक्त अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी ने गांव के ही एक व्यक्ति की 6 वर्षीय बच्ची को रात्रि मे घर से उठा कर दुष्कर्म के बाद आँख फोड़ कर हत्या कर दी थी तथा शव को तालाब मे फेंक दिया था। उक्त मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के पश्चात न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। करीब 4 वर्ष से अधिक समय तक चले मुकदमे में वादी व गवाहों के बयान के आधार पर अपर सत्र न्यायधीश पास्को कोर्ट नंबर 45 ने अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पुनवासी को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दो बार हो चुकी थी गुंडा एक्ट की कार्यवाही
6 वर्षीय बालिका के साथ कुकर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त अजय गौतम ने तीन शादियां की है। आपराधिक प्रवृत्ति के अजय पर सफदरगंज पुलिस 29 अगस्त 2018 एवं 29 अगस्त 2020 में गुण्डा एक्ट की कार्यवाही भी कर चुकी है। नशे का आदी होने के कारण कई बार महिलाओं से दुर्व्यवहार करने पर भी कार्यवाही की गयीं थी।
रिपोर्ट – नूर मोहम्मद
Author: Barabanki Express
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