Barabanki: कुर्क की जाएगी शातिर तस्कर शारिफ की 05 करोड़ 20 लाख की संपत्ति

 

बाराबंकी।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में तस्करो व संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके द्वारा अपराध से स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अर्जित चल-अचल सम्पत्तियों की जब्तीकरण की कार्यवाही लगातार प्रचलित है। इसी क्रम में शातिर मादक पदार्थ तस्कर शारिफ उर्फ सारिफ द्वारा परिजनों के नाम अर्जित की गयी लगभग 05 करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति को धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जायेगा।

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इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ उर्फ सारिफ पुत्र इम्तियाज उर्फ छोट्टन निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह सरगना मो0 हसनैन पुत्र कमरुद्दीन निवासी मरकामऊ थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी व अन्य सक्रिय सदस्यों राशिद पुत्र स्व0 गुलाम रसूल, नूरुल हसन पुत्र अली हसन व यूसुफ पुत्र नन्हा अली के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर करीब 15-16 वर्षों से आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु मादक पदार्थ की तस्करी का कार्य किया जा रहा हैं। गिरोह द्वारा अवैध तरीके से की जा रही मादक पदार्थ की तस्करी जैसे आपराधिक कृत्य से आम जनमानस के जीवन में संकटापन्न की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही साथ युवा वर्ग को नशे की लत में डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ,जिससे आम जनमानस अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहा है।
फ़ोटो : मामले की जानकारी देते एएसपी अखिलेश नारायण सिंह
एएसपी ने बताया कि गिरोह के सक्रिय सदस्य मो0 शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी से धनोपार्जन करते हुए अपनी पत्नी शबनम के नाम पर ग्राम अमराईगांव तहसील सदर जनपद लखनऊ में भूखण्ड गाटा सं0 09 क्रय कर उस पर 03 मंजिला मकान का निर्माण कराया गया है। दिनांक 22-11-2023 को अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त व उसके सहअभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इसीलिए सक्रिय सदस्य द्वारा जानबूझ कर अपनी सम्पत्तियों को छुपाने की नियत से उपरोक्त भूखण्ड को अपनी बहन शेख शुवेबा रिजवान पत्नी रिजवान निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी हालपता 170 फ्लोर वीपी नगर हटमेंट लाला लाजपतराय मार्ग, नेहरु सेन्टर मुम्बई के नाम पर कर दिया गया। जबकि उपरोक्त सम्पत्ति का उपभोग अभियुक्त शारिफ उर्फ सारिफ उपरोक्त द्वारा किया जा रहा था। जैदपुर पुलिस द्वारा उक्त संपत्ति को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट को आख्या भेजी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत कुर्की आदेश के क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
रिपोर्ट – आसिफ हुसैन

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Author: Barabanki Express

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