
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल की गई एक जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार (10 जुलाई, 2025) को शुरुआती सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्ति पर गौर करने के बाद यह फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि इस मामले से जुड़े मुद्दे पहले ही एकल पीठ द्वारा निर्णीत किए जा चुके हैं।
सरकार की आपत्ति और कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता ज्योति राजपूत की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में राज्य सरकार के 16 जून के स्कूलों के विलय या दो स्कूलों को जोड़ने के आदेश को चुनौती देकर उसे रद्द करने का आग्रह किया गया था।
याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में यह भी कहा था कि गांवों के दूरदराज इलाकों में रहने वाले गरीब बच्चों को स्कूल जाने के लिए परिवहन व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही, याचिका में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत राज्य सरकार को बच्चों के परिवहन के दिशानिर्देश तय करने के निर्देश देने का भी आग्रह किया गया था। याची ने स्कूलों के विलय को गरीब बच्चों के हितों के खिलाफ बताया था।
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया ने मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ कोर्ट में जोरदार विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इसी 7 जुलाई को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्कूलों के विलय के खिलाफ सीतापुर के 51 बच्चों द्वारा दाखिल याचिका समेत एक अन्य याचिका पर विस्तृत फैसला देते हुए उसे खारिज कर दिया है। सरकार ने तर्क दिया कि ऐसे में, समान मुद्दों को लेकर दाखिल यह जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। कोर्ट ने सरकार की शुरुआती आपत्ति के मद्देनजर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
इस फैसले से उन लोगों को झटका लगा है जो स्कूलों के विलय के सरकारी आदेश को चुनौती दे रहे थे।
रिपोर्ट – नौमान माजिद
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Author: Barabanki Express
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