Lucknow: जनहित में प्रदेश सरकार का एक और क्रांतिकारी निर्णय, 31 मार्च के बाद चलन से बाहर होंगे गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्प पत्र

 


लखनऊ-यूपी।
उत्तर प्रदेश में 10 हजार रुपए से 25 हजार रूपए मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र स्टांप शुल्क भुगतान हेतु 31 मार्च के बाद से विधिमान्य नहीं माने जाएंगे। 11 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए इस मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र मात्र 31 मार्च, 2025 तक उपयोग किये जा सकेगे अथवा वापस किए जा सकते हैं।

UP NEWS: हैवान बना सगा भाई, होली पर घर आयी बहन का ही कर डाला रेप, केस दर्ज, आरोपी फरार

इस संबंध में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा समस्त आयुक्त स्टांप, महानिरीक्षक निबंधन, समस्त मंडल आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि इसके कार्यान्वयन में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने जनहित में यह क्रांतिकारी निर्णय लिया है, इससे ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टांप क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा ई-स्टांप की लोकप्रियता भी बढ़ेगी।
रिपोर्ट – नौमान माजिद

यह भी पढ़े :  Lucknow:  घबराया हुआ थाने पहुंचा बाराबंकी का युवक, जो बताया उसे सुनकर उड़ गए इंस्पेक्टर के होश, आनन फानन रेलवे ट्रैक पर पहुंची पुलिस टीम और फिर…

Barabanki Express
Author: Barabanki Express

शहर की हर गली से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, और अपराध से लेकर समाज सेवा तक – बाराबंकी एक्सप्रेस लेकर आता है पल-पल की सच्ची और विश्वसनीय ख़बरें। हमारा मिशन है, आपकी आवाज़ बनना, आपकी समस्याओं को उठाना और आपको अपने शहर के हर पहलू से अवगत कराना। ज़मीनी रिपोर्टिंग और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ, बाराबंकी एक्सप्रेस है आपकी जानकारी का सच्चा साथी।

यह भी पढ़ें  Barabanki: शादी के मंडप में नशे में धुत युवक-युवतियों का तांडव, आरोपी ने खुद को बताया पूर्व मंत्री अरविन्द सिंह गोप का पुत्र...Video

और पढ़ें

error: Content is protected !!