
लखनऊ-यूपी।
उत्तर प्रदेश में 10 हजार रुपए से 25 हजार रूपए मूल्य वर्ग तक के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र स्टांप शुल्क भुगतान हेतु 31 मार्च के बाद से विधिमान्य नहीं माने जाएंगे। 11 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए इस मूल्य वर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टांप पत्र मात्र 31 मार्च, 2025 तक उपयोग किये जा सकेगे अथवा वापस किए जा सकते हैं।
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इस संबंध में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा समस्त आयुक्त स्टांप, महानिरीक्षक निबंधन, समस्त मंडल आयुक्त तथा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे कि इसके कार्यान्वयन में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने जनहित में यह क्रांतिकारी निर्णय लिया है, इससे ई-स्टांप की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा। स्टांप क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा ई-स्टांप की लोकप्रियता भी बढ़ेगी।
रिपोर्ट – नौमान माजिद
Author: Barabanki Express
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