
अजमेर, राजस्थान।
दृष्टि आईएएस कोचिंग के संचालक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास दिव्यकीर्ति एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो, जिसका शीर्षक “आईएएस वर्सेस जज” है, इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं पर की गई कथित टिप्पणियों को लेकर देश भर के कई अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों में नाराजगी फैल गई है।
इसी मामले को लेकर, अजमेर कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का एक परिवाद (शिकायत) दायर किया गया है। अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 ने इस प्रकरण में विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह निर्देश कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल द्वारा जारी किया गया।
मानहानि का परिवाद और आरोप
अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने जानकारी दी कि यह परिवाद 2 जून, 2025 को कमलेश मंडोलिया की ओर से दाखिल किया गया था। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि विकास दिव्यकीर्ति ने अपने वायरल वीडियो में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ की हैं। रावत ने पुष्टि की कि कोर्ट ने दिव्यकीर्ति को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।
आखिर क्या है विवादित वीडियो में?
अशोक सिंह रावत के अनुसार, विवादित वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति ने “आईएएस बनाम जज” विषय पर चर्चा करते हुए दोनों पदों की शक्तियों की तुलना की है। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने जजों और वकीलों की छवि को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं, जिससे न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता समुदाय में गहरी नाराजगी है।
कोर्ट में पेश किए गए सबूत
वकील रावत ने बताया कि कोचिंग संचालक ने पूर्व आईएएस अधिकारियों, राजनेताओं और अधिवक्ताओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे न्यायिक अधिकारियों में ही नहीं बल्कि अधिवक्ताओं में भी रोष व्याप्त है। परिवादी पक्ष ने कोर्ट में वीडियो से संबंधित साक्ष्य (सबूत) भी पेश किए हैं। मंगलवार (8 जुलाई, 2025) को कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद यह आदेश पारित किया गया है। अब सभी की निगाहें 22 जुलाई पर टिकी हैं, जब विकास दिव्यकीर्ति को कोर्ट में पेश होना होगा।
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Author: Barabanki Express
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