Barabanki: ₹50 हजार के कर्ज पर तीन साल में चुकाया ₹1.62 लाख ब्याज — फिर भी सूदखोर ने हड़प लिए लाखों के जेवर, केस दर्ज

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बाराबंकी के सतरिख में सूदखोर ने 10% ब्याज पर ₹50,000 का कर्ज देकर तीन साल में ₹1.62 लाख वसूलने के बाद भी ₹3.87 लाख के जेवर हड़प लिए। विरोध करने पर धमकी और गाली-गलौज। पुलिस ने केस दर्ज किया।

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बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में सूदखोरों के आतंक का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सतरिख थाना क्षेत्र के ग्राम दियानतनगर निवासी राममूरत ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बीमारी के इलाज के लिए ₹50,000 का कर्ज 10% मासिक ब्याज पर लिया था, जिसके बदले उन्होंने लगभग ₹3.87 लाख कीमत के सोने-चांदी के जेवर गिरवी रखे थे।

तीन साल में सूदखोर ने ₹1.62 लाख से अधिक ब्याज वसूल करने के बावजूद उनके कीमती आभूषण हड़प लिए और विरोध करने पर धमकी व गाली-गलौज की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

सूदखोरी का शिकंजा: जेवर गए, कर्ज बढ़ता गया

राममूरत ने पुलिस को बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी प्रियंका के साथ नगर कोतवाली के नाका, सतरिख पर स्थित श्री राधे सुनार के पास जेवर गिरवी रखकर ₹35,000 उधार लिए। उस समय सुनार ने कोई पावती या रसीद नहीं दी और कहा — “हम तुम्हारे ही हैं, रसीद की क्या जरूरत?”

राममूरत ने बताया कि बीमारी के चलते कुछ दिन बाद और ₹15,000 लिए, इस बार भी उन्होंने कई सोने-चांदी के जेवर गिरवी रखे। उन्होंने हर महीने ब्याज समय से दिया, लेकिन जब 1 अक्टूबर 2025 को वे ब्याज सहित सारा पैसा लौटाने और अपने जेवर वापस लेने पहुंचे, तो सुनार ने कहा — “तुम्हारे सारे आभूषण तो मैं गलाकर खत्म कर चुका हूं।”

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विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और धमकी दी कि अगर दुकान पर दोबारा आए तो पिटाई कर दी जाएगी।

 

पीड़ित के पास वीडियो सबूत मौजूद

राममूरत का कहना है कि घटना के दौरान उन्होंने सुनार के असभ्य व्यवहार और धमकी का वीडियो रिकॉर्ड किया है। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि आरोपी अपने बयान बदलता है — कभी कहता है “सामान है”, फिर कहता है “कोई सामान नहीं है”

पीड़ित ने यह वीडियो पुलिस को सौंपते हुए सूदखोरी, धोखाधड़ी और धमकी के आरोपों में सख्त कार्रवाई की मांग की है।

 

पुलिस ने दर्ज किया केस

सतरिख थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) (धोखाधड़ी) और 352 (मारपीट व धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

स्थानीयों लोगो में आक्रोश, नीरज जैन केस की यादें ताज़ा 

इस घटना ने हाल ही में कपड़ा व्यापारी नीरज जैन की आत्महत्या की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिन्होंने सूदखोरों के कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जान दे दी थी। लोगों का कहना है कि ज़िले में सूदखोरों का नेटवर्क इतना गहरा हो चुका है कि आम आदमी उनके चंगुल से निकल नहीं पा रहा।


रिपोर्ट – मंसूफ अहमद 

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Author: Barabanki Express

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