Barabanki: ड्रग इंस्पेक्टर रज़िया बानो की बड़ी कार्रवाई, कई मेडिकल स्टोर्स का किया औचक निरीक्षण, जांच के लिए भेजे 4 दवाओं के सैंपल, एक स्टोर की बिक्री पर रोक

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बाराबंकी में औषधि निरीक्षक राजिया बानो द्वारा कई मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण। 4 दवाओं के सैंपल जांच हेतु भेजे गए, एक स्टोर पर बिक्री रोक।

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बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी बाराबंकी के निर्देश पर जिले में नकली, प्रतिबंधित और नारकोटिक दवाओं की रोकथाम के लिए औषधि विभाग का अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। इसी क्रम में 14 नवंबर 2025 को औषधि निरीक्षक राजिया बानो द्वारा जिले के कई फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया।

अभियान का उद्देश्य अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रतिबंधित या नकली दवाओं के विक्रय पर रोक लगाना और मेडिकल स्टोर्स को लाइसेंस नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करना है।

 

सूरतगंज, चंदौली और फतेहपुर सहित कई मेडिकल स्टोर्स की जांच

औषधि निरीक्षक ने जिन मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, उनमें शामिल हैं—

  • नेशनल मेडिकल स्टोर – सूरतगंज
  • एस.एस. मेडिकल स्टोर – चंदौली
  • मंशाराम फार्मेसी – फतेहपुर
  • वर्मा ड्रग स्टोर – जहांगीराबाद
  • विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर – सूरतगंज मेन चौराहा

 

निरीक्षण के दौरान विक्रय के लिए प्रदर्शित दवाओं में से कुल 4 दवाओं के नमूने संकलित कर राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा भेजे गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Barabanki: ड्रग इंस्पेक्टर रज़िया बानो ने कई मेडिकल स्टोर्स का किया औचक निरीक्षण, जांच के लिए भेजे 4 दवाओं के सैंपल, एक स्टोर की बिक्री पर रोक।

नकली, प्रतिबंधित और नारकोटिक्स दवाओं की तलाश में सघन जांच

निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं की विशेष जांच की गई—

  • प्रतिबंधित एवं नकली दवाओं की उपलब्धता
  • नारकोटिक्स दवाओं का स्टॉक
  • शेड्यूल H-1 रजिस्टर की उपलब्धता
  • लाइसेंसधारी फार्मासिस्ट की उपस्थिति
  • दवाओं की खरीद-विक्री का रिकार्ड
  • गलत/अनधिकृत तरीके से दवाओं का विक्रय
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औषधि निरीक्षक ने सभी फार्मेसी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में बिना चिकित्सक के पर्चे के सिरप या शेड्यूल दवाओं का विक्रय न करें।

 

विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई

सूरतगंज स्थित विंध्यवासिनी मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बिना फार्मासिस्ट के दवाओं की खरीद-बिक्री की जा रही थी। इस पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(d) के तहत तत्काल प्रभाव से शेड्यूल दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर रज़िया बानो ने बताया कि फार्मासिस्ट के लाइसेंस सत्यापन तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा।

 

औषधि विभाग की चेतावनी

औषधि निरीक्षक राजिया बानो ने कहा कि—

  • जिले में किसी भी मेडिकल स्टोर को नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
  • नकली, प्रतिबंधित और नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

 

रिपोर्ट – मंसूफ अहमद

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Author: Barabanki Express

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