
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
बलरामपुर जनपद की निवासी साफिया बेगम पत्नी रजा हुसैन खां ने बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय को दिए गए एक प्रार्थना पत्र में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने दावा किया है कि नवाबगंज तहसील क्षेत्र में एक प्लाट खरीदने के नाम पर उसके साथ लाखों रुपये की सुनियोजित ठगी की गई है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नगर कोतवाली में आरोपी अब्दुल मतीन खां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
क्या है धोखाधड़ी का पूरा मामला?
साफिया बेगम ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने 13 दिसंबर, 2012 को नवाबगंज, बाराबंकी स्थित उपनिबंधक कार्यालय में एक पंजीकृत बैनामे (बही संख्या-1, जिल्द संख्या-6213, पृष्ठ संख्या-219 से 234 पर क्रमांक 15269) के जरिए ग्राम हड़ौरी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज में स्थित गाटा संख्या-603 रकबा 232.25 वर्गमीटर भूमि खरीदी थी। यह प्लाट विक्रेता अब्दुल मतीन खां पुत्र अब्दुल रहीम (निवासी हो-359, शक्तिनगर, इंदिरा नगर, लखनऊ) से ₹30,40,000/- (प्रतिफल धनराशी) देकर खरीदा गया था।
बैनामे की चौहद्दी में पूरब-कच्चा रास्ता, पश्चिम-भूमि विक्रेता, उत्तर-कच्चा रास्ता और दक्षिण-प्लाट तौफीक अहमद दर्ज था। प्रार्थिनी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ सोची-समझी योजना के तहत कूटरचित धोखाधड़ी, छल-कपट और बेईमानी की गई है।
रास्ता नहीं, कब्जा नहीं, जान का खतरा!
बैनामे के बाद प्रार्थिनी को पता चला कि उक्त प्लाट पर आने-जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि बैनामे में दर्ज चौहद्दी में दो तरफ रास्ता होने का उल्लेख किया गया था। बैनामे में विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित नक्शा संलग्न कर प्लाट बेचा गया था। प्रार्थिनी का यह भी आरोप है कि विक्रेता द्वारा दर्ज रकबे से अधिक भूमि बेची गई है, जिसके कारण उसे मौके पर कब्जा भी नहीं मिल सका है।
पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। उसने बताया कि विक्रेता ने मौके पर ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि (अस्थाई घूर गढ़्ढे) की सरकारी भूमि पर नाजायज तरीके से रास्ता कायम कर, सही तथ्यों को छिपाते हुए प्लाट का विक्रय कर दिया है। उक्त भूमि (गाटा संख्या-603) सरकारी भूमि गाटा संख्या-602 से लगी हुई है, जिस पर विक्रेता द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा कर रास्ता कायम किया गया है।
साफिया बेगम ने कई बार विक्रेता से अपने प्लाट पर आने-जाने के लिए रास्ता देने की बात कही, जिस पर विक्रेता अब्दुल मतीन खां आग बबूला हो गया और भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए कहा कि “भाग जाओ नहीं तो प्लाट के चक्कर में जान से हाथ धो बैठोगे।” प्रार्थिनी ने यह भी आरोप लगाया है कि विक्रेता भू-माफिया और शातिर दबंग किस्म का प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।
पुलिस ने दर्ज किया केस
पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के आदेश पर नगर कोतवाली में आरोपी अब्दुल मतीन खां के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) (जानबूझकर झूठा आरोप लगाना), 318(4) (धोखाधड़ी), 338 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 336(3) (जोखिम भरा कार्य), 340(2) (गलत तरीके से रोकना), 352 (हमला), और 351(3) (हमले का प्रयास) के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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