Barabanki: चोरी और सेंधमारी के दो आरोपियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई, 6 माह के लिए किया गया जिला बदर

 


बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
थाना लोनीकटरा पुलिस ने चोरी और सेंधमारी जैसे अपराधों में संलिप्त दो अभियुक्तों को गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई सोमवार, 14 जुलाई 2025 को की गई।
लोनीकटरा थाना क्षेत्र के रबड़हिया गांव निवासी संदीप कुमार रावत पुत्र मेवालाल और प्रदीप कुमार रावत पुत्र रामफेर के खिलाफ चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, इन दोनों की आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी उनके रिकॉर्ड में दर्ज थी।
इसी क्रम में, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में चल रहे गुंडा नियंत्रण अधिनियम के एक वाद में जिलाधिकारी बाराबंकी ने इन दोनों को जिले से निष्कासित करने का आदेश जारी किया। इस आदेश की मूल प्रति अभियुक्तों को तामील कराकर और हस्ताक्षर करवाकर, सार्वजनिक मुनादी के साथ, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत उन्हें 6 माह की अवधि के लिए जनपद बाराबंकी की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया है।
पुलिस ने संदीप कुमार रावत और प्रदीप कुमार रावत को सख्त हिदायत दी है कि यदि वे आज दिनांक 14 जुलाई 2025 से अगले 6 माह तक जनपद बाराबंकी की सीमा से निष्कासन आदेश की अवहेलना करते हैं, तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट – मुन्ना सिंह 

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Author: Barabanki Express

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