बाराबंकी।
तिलक समारोह के दौरान नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी ने दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार असन्द्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी द्वारा दिनांक 11.03.2016 को थाना असन्द्रा पर हरिनाथ पुत्र स्व0 रामदास रावत निवासी ग्राम बाँसूपुर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी द्वारा उसकी पुत्री को एक तिलक समारोह के कार्यक्रम से बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी जिसके आधार पर थाना असन्द्रा पर मु0अ0स0 51/2016 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना धारा 376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी व गवाहों के बयानों के आधार पर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-44 बाराबंकी ने अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
रिपोर्ट- आसिफ हुसैन
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Author: admin
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