
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
शनिवार से शुरू हो रहे सावन माह और कांवड़ यात्रा को देखते हुए बाराबंकी जिले के औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला औषधि निरीक्षक रज़िया बानो ने शुक्रवार को कांवड़ मार्ग पर स्थित विभिन्न दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया और ज़रूरी दिशा-निर्देश जारी किए।
उत्तर प्रदेश आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि और जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए, औषधि निरीक्षक ने जनपद की तहसील हैदरगढ़ में स्थित न्यू गणपति मेडिकल स्टोर, अनुपम मेडिकल स्टोर, वर्मा मेडिकल स्टोर और आर के फार्मेसी का निरीक्षण किया। उन्होंने इन दुकानों पर दस्तावेजों और औषधियों की उपलब्धता की जांच की और पांच औषधियों के नमूने विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजे।
लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य
औषधि निरीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मेडिकल स्टोर संचालक अपने प्रतिष्ठान में औषधि लाइसेंस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। यह नियम उपभोक्ताओं को दवा की वैधता और प्रतिष्ठान की प्रमाणिकता का विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य
कांवड़ यात्रा के दौरान संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए दुकानदारों को पेनकिलर, एंटीसेप्टिक, बैंडेज, एंटीबायोटिक, ग्लूकोज जैसी जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि मांग के अनुसार अतिरिक्त स्टॉक भी रखा जाए, ताकि श्रद्धालुओं की सेवा में कोई बाधा न आए।
मादक दवाओं की बिक्री पर सख्त चेतावनी
औषधि निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि मादक या नींद लाने वाली दवाएं बिना वैध पर्ची के किसी भी व्यक्ति को न बेची जाएं। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को चेताया कि बिना पर्चे के मादक दवाओं की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा पाए जाने पर औषधि अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य
सभी प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया। यह कहा गया कि इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी भी आसान होगी।
जिला औषधि निरीक्षक रज़िया बानो ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान औषधि नियमों की अवहेलना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। भविष्य में यदि किसी मेडिकल स्टोर पर लापरवाही या अनियमितता पाई गई, तो लाइसेंस रद्द करने सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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