
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
जनपद में किसानों को खाद की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने आज (10 जुलाई, 2025) कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में जिला कृषि अधिकारी ने जहां जिला प्रबंधक पीसीएफ की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई, वहीं उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध टैगिंग पर भी नकेल कसने के लिए कड़े निर्देश जारी किए।
पीसीएफ प्रबंधक की ‘लापरवाही’ से खाद का स्टॉक ‘जीरो‘
जिला कृषि अधिकारी ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बाराबंकी और इफको के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में जिला प्रबंधक, पीसीएफ समय पर शामिल नहीं हुए। समीक्षा के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि भानमऊ और गजपतिपुर की दो समितियों में उर्वरक (खाद) की आपूर्ति तो की गई, लेकिन जिला प्रबंधक, पीसीएफ द्वारा आईडी (एक्नॉलेजमेंट) न दिए जाने के कारण स्टॉक ‘जीरो’ प्रदर्शित हो रहा था। उन्हें प्रतिदिन तत्काल एक्नॉलेजमेंट/आईडी देने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, इसके बावजूद यह लापरवाही सामने आई। इसी तरह, बरैया समिति पर भी उर्वरक आपूर्ति होने के बावजूद स्टॉक शून्य दिख रहा था।

जिला कृषि अधिकारी ने जिला प्रबंधक, पीसीएफ को तुरंत आईडी उपलब्ध कराने और भविष्य में किसी भी समिति पर ऐसी स्थिति दोबारा न होने देने के संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं।
किसानों तक सीधे पहुंचेगी यूरिया, रैक का निरीक्षण
आज जनपद में कृभको यूरिया की एक नई रैक प्राप्त हुई, जिसमें कुल 2674.800 मीट्रिक टन यूरिया थी। इसमें से 1069.920 मीट्रिक टन यूरिया पीसीएफ को सहकारिता बिक्री केंद्रों के लिए आवंटित की गई। जिला कृषि अधिकारी ने जिला प्रबंधक, पीसीएफ को निर्देश दिया कि इस यूरिया को सीधे रैक पॉइंट से ही समितियों पर भेजा जाए और इसकी आईडी भी तुरंत उपलब्ध कराई जाए। शाम होते-होते जिला प्रबंधक, पीसीएफ ने बताया कि खिंझना, सुढियामऊ, बांसगांव, बड़ागांव, खुजरी, लक्ष्मणपुर, मधवाजलालपुर, दोहाई, धौरहरा, जुलाहटी मोहल्ला, अरुवा, गुरुसेल, सरायपांडेय और सूरतगंज सहित 14 समितियों पर यूरिया भेज दी गई है, और बाकी पर भी प्रेषण जारी है।

जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी ने स्वयं प्राप्त कृभको यूरिया रैक का निरीक्षण किया और मौके पर उपस्थित कंपनी प्रतिनिधि राहुल सिंह व संबंधित थोक उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए कि उर्वरक आपूर्ति होने के तुरंत बाद रैक पॉइंट से ही फुटकर विक्रेताओं को एक्नॉलेजमेंट सुनिश्चित करें, ताकि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न आए।
अवैध ‘टैगिंग’ पर होगी सख्त कार्रवाई, POS मशीन अपडेट करना अनिवार्य
जिला कृषि अधिकारी ने आज समस्त उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों और थोक विक्रेताओं की भी बैठक आयोजित की और कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
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कोई भी कंपनी या थोक विक्रेता किसी भी उर्वरक के साथ कोई भी अन्य उत्पाद की टैगिंग (अनिवार्य बिक्री) नहीं करेगा।
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निर्धारित दर के भीतर डीलर मार्जिन और परिवहन/पल्लेदारी शामिल करने के बाद ही उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की टैगिंग पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के साथ-साथ कंपनी पर भी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विभिन्न कंपनियों जैसे आरसीएफ, एनएफएल, मैट्रिक्स द्वारा फुटकर विक्रेताओं की पुरानी एल-0 पीओएस मशीनें एल-1 में बदलने की भी समीक्षा की गई। यह पाया गया कि अभी भी कई विक्रेताओं ने अपनी पीओएस मशीनें अपडेट नहीं कराई हैं। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने संबंधित कंपनी और थोक विक्रेताओं को निर्देश दिया कि जिन विक्रेताओं ने अपनी मशीनें अपडेट नहीं कराई हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर उर्वरक की आपूर्ति न की जाए। उन्होंने फुटकर विक्रेताओं को भी तत्काल अपनी मशीनें अपडेट कराने का निर्देश दिया, अन्यथा उनके उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र को निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
किसानों को किसी भी प्रकार की उर्वरक संबंधी असुविधा न हो, इसके लिए जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 9116295764 है। किसान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी उर्वरक से संबंधित किसी भी शिकायत को यहां दर्ज करा सकते हैं।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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