UP NEWS: बिजली विभाग के जेई पर छापेमारी के बहाने घर मे घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़ व लूट का आरोप, पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में दायर किया परिवाद

 

अयोध्या-यूपी।
बिजली चोरी रोकने व बकाया वसूली के लिए विद्युत विभाग द्वारा इन दिनों व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर अभियान की आड़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता व उत्पीड़न के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धर्मनगरी अयोध्या से सामने आया है। जहां बिजली विभाग की टीम पर छापेमारी के बहाने घर मे घुसकर अकेली महिला के साथ अश्लीलता व गाली गलौच करने के साथ ही तोड़फोड़ और लूट का आरोप लगा है।

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मामला अयोध्या जनपद के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के रामपुर सर्धा का है। जहां की निवासी पूनम सिंह पत्नी रवि सिंह का आरोप है कि 28 नवंबर 2024 को उनका पूरा परिवार एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था और वो घर पर अकेली थी। इसी दौरान बिजली विभाग के जेई राकेश प्रसाद अन्य कर्मचारियों देवेन्द्र सिंह यादव, बेरिस्टर द्विवेदी व दो अन्य अज्ञात लोगो के साथ जबरन उनके घर में घुस गए और चेकिंग के बहाने घर के सभी कमरों में घुसकर कुछ ढूढने लगे।

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पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इस हरकत का विरोध किया तो उपरोक्त लोगो ने उसका हाथ पकड़कर अश्लीलता करते हुए भद्दी-भद्दी गालियों देना शुरू कर दिया और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। आरोप है कि उपरोक्त लोग पीड़िता के घर में रखा हुआ 15 हजार रुपया नकद जबरन उठा ले गये और धमकी देते हुए कहा कि अपने पति को समझा देना कि हम सरकारी कर्मचारी है हमसे उलझोगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा, फ़र्जी मुकदमा भी कर देंगे और जेल भी भिजवा देंगे, पुलिस वाले हमारे करीबी हैं।

पीड़िता के पति और जेई में हुई थी मामूली कहासुनी

पीड़िता के पति ने बताया कि अपने पुश्तैनी मकान को बनवाकर तीन माह पूर्व ही विद्युत कनेक्शन लिया था, विद्युत कनेक्शन लेते समय फीडर पर तैनात जेई राकेश प्रसाद से उनकी मामूली कहासुनी हो गयी थी। जिससे क्षुब्ध होकर जेई राकेश प्रसाद ने बिजली विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि जाते जाते उपरोक्त लोगो ने उनकी पत्नी को धमकी भी दी कि अभी कुछ नही किया अगली बार बहुत बुरा होगा जो तुमने सपने मे भी सोचा भी नही होगा।

थाने पर नही हुई सुनवाई, सीजेएम कोर्ट में लगाई गुहार

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद स्थानीय थाने व एसएसपी अयोध्या को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना भी जरूरी नही समझा। कोई रास्ता ना देख पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या के यहाँ BNS की धारा 210 के परिवाद दायर कर आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। पीड़िता के पति ने बताया कि कोर्ट ने परिवाद स्वीकार कर लिया है और वादी के बयान के लिए 10 फ़रवरी की तिथि नियत की है। 
रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद / दिनेश जायसवाल

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Author: Barabanki Express

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