मसौली-बाराबंकी।
परिवारिक न्यायालय के आदेश के बाद भी पत्नी को भरण-पोषण की राशि न देने वाले पति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायालय ने कुर्की और वसूली वारंट जारी किया है। जिसके क्रम मे शनिवार को नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व कर्मियों की मौजूदगी मे पति के नाम दर्ज गाटा संख्या मे लाल झंडी लगाकर कुर्की की कार्रवाई की गयी है।
मसौली थाना क्षेत्र के टेरासानी निवासी क़ायम पुत्र इस्लाम की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व कस्बा मसौली के मोहल्ला कटरा निवासी अय्यूब की पुत्री बानो के साथ हुई थी। दोनों के एक 7 वर्षीय पुत्र अब्दुल्ला भी है। लेकिन कायम दहेज की मांग को लेकर बराबर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। जिसके चलते पत्नी बानो अपने मायके चली गयी और पति कायम के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने धारा 125 के तहत सुनवाई के दौरान कायम को अपनी पत्नी बानो को प्रतिमाह भरण पोषण के लिए रुपये अदा करने का आदेश दिया था। लेकिन कायम न्यायालय के आदेश की अवेहलना करता रहा और भरण पोषण का पैसा नही दिया।
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नतीजा यह हुआ की भरण पोषण की धनराशि दो लाख बावन हजार बन गयी। बानो के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होकर परिवारिक न्यायालय बाराबंकी ने कायम के खिलाफ कुर्की और वसूली वारंट जारी कर दिया। विगत दिनों हुए आदेश के आज अंतिम दिन नायब तहसीलदार भुवनेश्वर तिवारी, राजस्व निरीक्षक स्वामीनाथ सोनी, संग्रह आमीन शैलेन्द्र कुमार पाठक, यादवेन्द्र यादव, हल्का लेखपाल राजेश तिवारी, अजय चौहान ने ग्राम टेरासानी के राजस्व अभिलेखो मे कायम के नाम दर्ज गाटा संख्या 833 मे लाल झंडी लगाकर नीलामी की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
रिपोर्ट – नूर मोहम्मद
Author: Barabanki Express
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