लखनऊ।
लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए वजीरगंज पुलिस ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ देवी लक्ष्मी व अन्य हिंदू देवी देवताओ पर अशोभनीय टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।
दरअसल 15 नवंबर 2023 को अखबारो में प्रकाशित स्वामी प्रसाद मौर्या के उस बयान जिसमे उन्होंने कहा था कि ‘चार हाथों के साथ लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं?’ को आधार बनाते हुए चौक निवासी रागिनी रस्तोगी ने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर करी थी। याचिका में रागिनी ने कहा कि उन्होंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें मौर्य ने देवी लक्ष्मी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि चार हाथों वाली देवी कैसे जन्म ले सकती हैं।
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कथित तौर पर मौर्य द्वारा एक्स पर लिखी गई पोस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, कि मौर्य ने बाद में एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव बच्चे के दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, दो नाक, एक सिर, एक पेट और एक पीठ होती है और वे अलग-अलग रंग नस्ल, धर्म, जाति और संस्कृति से संबंधित हो सकते हैं। आज तक चार हाथ, आठ हाथ, दस हाथ, बीस हाथ और एक हजार हाथ वाला कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ है, तो देवी लक्ष्मी के चार हाथ कैसे हो सकते हैं।

रागिनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि मौर्य के बयान का उद्देश्य हिंदुओं का अपमान करना और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, कि ”उनके बयान ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काया है और इससे समाज में नफरत पैदा हुई है और हिंदू देवी-देवताओं के अनुयायी अपमानित महसूस कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि पुलिस को मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए।
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रागिनी की याचिका पर अदालत ने पुलिस को मौर्य के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। लखनऊ वेस्ट ज़ोन के एडिशनल डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत के निर्देश पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी 153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना), 505 (2) (नफरत पैदा करने वाले बयान) और 67 आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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रिपोर्ट – कामरान अल्वी

Author: Barabanki Express
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