लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन आदेश पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 19 जून, 2025 के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने यह अंतरिम आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 18 अगस्त, 2025 को निर्धारित की गई है।
क्या है पूरा मामला?
बीते दिनों एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था। जिसमे डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह को लेकर टिप्पणी की गई थीं। बताया गया कि वायरल ऑडियो कानपुर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी का है। इसी मामले को लेकर शासन ने डॉ. हरिदत्त को निलंबित कर दिया था। डॉ. नेमी ने अपने निलंबन आदेश दिनांक 19 जून, 2025 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी तरफ से याचिकाकर्ता के वकील एल.पी. मिश्रा ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी विभागीय जांच या तय प्रक्रिया का पालन किए पद से हटा दिया गया, और उसी दिन किसी अन्य अधिकारी (विपक्षी पार्टी संख्या 3) को उनके पद पर तैनात कर दिया गया।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया मजबूत पाया। पीठ ने टिप्पणी की कि निलंबन आदेश बिना किसी विभागीय जांच और सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (UP Govt. Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1999) के विरुद्ध है।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता को इससे पहले केवल मामूली दंड (माइनर पेनल्टी) के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, न कि निलंबन जैसे बड़े कदम के लिए।
अंतरिम आदेश और अगली सुनवाई
इन तथ्यों के आधार पर, हाईकोर्ट ने 19 जून, 2025 को जारी किए गए दोनों निलंबन आदेशों (एनेक्सचर 1 और 2) पर अगली सुनवाई तक स्थगन (स्टे) लगा दिया है। अब राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त, 2025 को होगी। इस फैसले से डॉ. हरिदत्त को बड़ी राहत मिली है, जबकि राज्य सरकार को अब कोर्ट के समक्ष अपने निलंबन के फैसले को सही ठहराना होगा।
रिपोर्ट – नौमान माजिद
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Author: Barabanki Express
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