Barabanki: जालसाजी-धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सरगना की 1.30 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में कुर्क, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ने जालसाजों में हड़कंप 

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बाराबंकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई — धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा की लगभग ₹1.30 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर कार्रवाई।

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बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

जनपद बाराबंकी पुलिस ने एक बार फिर संगठित अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी और जालसाजी में लिप्त गिरोह के सरगना अभिजीत शर्मा की लगभग ₹1 करोड़ 30 लाख रुपये की अचल संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है।

यह कार्रवाई थाना सफदरगंज पुलिस, जैदपुर पुलिस और प्रशासनिक टीम द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी के आदेश पर की गई।

 

कैसे फर्जीवाड़ा करता था गिरोह

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में संगठित अपराध और धोखाधड़ी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत थाना सफदरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 127/2025 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा, उसकी पत्नी दिव्या श्रीवास्तव उर्फ दिव्या शर्मा और सहयोगी जाहिद जमाल सिद्दीकी को शामिल किया गया था।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग जनता से छल-कपट, धोखाधड़ी और कूटरचना के जरिए संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर अपराधों में शामिल थे।

 

कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण

गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा ने अपराध से अर्जित धन से ग्राम लक्षबर बजहा और ग्राम सेमरी (तहसील नवाबगंज, बाराबंकी) में 11 भूखंड खरीदे थे। इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत ₹1,30,19,500 (एक करोड़ तीस लाख उन्नीस हजार पांच सौ रुपये) आंकी गई है।

थाना सफदरगंज पुलिस द्वारा इन 11 भूखंडों को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को रिपोर्ट भेजी गई थी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की आदेश जारी किया गया।

 

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अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरोह सरगना अभिजीत शर्मा पर धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और अमानत में खयानत के एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं —

  • थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी में: कई मुकदमे 409, 420, 34, गैंगस्टर एक्ट के तहत।
  • थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर में: 406, 420, 504, 506, एससी/एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं।

 

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने लखनऊ, गोरखपुर और बाराबंकी जिलों में गिरोह बनाकर लोगों को ठगने का नेटवर्क फैला रखा था।

 

आगे भी जारी रहेंगी प्रशासनिक कार्रवाई

पुलिस और प्रशासन द्वारा बताया गया कि अपराध से अर्जित सभी संपत्तियों को चिन्हित कर राज्य के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है।

भविष्य में ऐसे अपराधियों पर और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के जरिए संपत्ति अर्जित न कर सके।

 

निष्कर्ष

बाराबंकी पुलिस की यह कार्रवाई न केवल अपराधियों के खिलाफ सख्ती का उदाहरण है बल्कि उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो आर्थिक अपराधों के जरिए समाज में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं।


रिपोर्ट – मंसूफ अहमद / अली चांद 

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Author: Barabanki Express

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