
बाराबंकी, यूपी।
आज सोमवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में लोकसभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) की जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। विशेष रूप से रंगीन चाय और मिलावटी पनीर की आपूर्ति करने वाले जिले के बाहर के व्यवसायी अब पुलिस के साथ समन्वय में विभाग के निशाने पर होंगे।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक की गई कार्रवाईयों का विस्तृत ब्यौरा दिया:
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निरीक्षण और छापे: कुल 390 निरीक्षण और 175 छापे मारे गए।
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नमूने संग्रहण: 175 सामान्य नमूने, 241 सर्वे नमूने, और मिड-डे मील (MDM) से 64, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से 13, तथा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) से 29 नमूने लिए गए।
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गैर-मानक नमूने: इस अवधि में 65 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, जिनमें 51 अधोमानक, 05 मिथ्याछाप/नियमों का उल्लंघन और 08 नमूने असुरक्षित पाए गए।
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सीज की गई सामग्री: 110 किग्रा बेसन (मूल्य ₹15,000), 200 किग्रा बूंदी (मूल्य ₹40,000), और 14200 लीटर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर (मूल्य ₹2,84,000) सीज किया गया।
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विनष्ट की गई सामग्री: लगभग 1100 किग्रा दूषित मिठाइयाँ, खोवा, फल-सब्जी आदि, जिनकी अनुमानित कीमत ₹2,50,000 थी, को विनष्ट कराया गया।
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कानूनी कार्रवाई: न्याय निर्णायक न्यायालय में 42 वाद और न्यायिक न्यायालय में 01 वाद दायर किया गया। न्याय निर्णायक न्यायालय द्वारा 72 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें ₹14,62,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। न्यायिक न्यायालय द्वारा 01 वाद का निस्तारण करते हुए 03 वर्ष का कारावास और ₹3,000 का अर्थदंड लगाया गया।
मिलावटखोरों पर नकेल कसने के निर्देश
जिलाधिकारी ने समिति की बैठक में संबंधित विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए:
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रंगीन चाय पर कार्रवाई: तहसील सिरौलीगौसपुर में जिले से बाहर के व्यवसायियों द्वारा रंगीन चाय की आपूर्ति करने वालों को पुलिस के समन्वय से पकड़ने और उनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
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मिलावटी पनीर पर शिकंजा: तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत जनपद के बाहर से खाद्य पदार्थ पनीर की आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों को पुलिस के समन्वय से चिह्नित करने और उन पर प्रवर्तन कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
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मिलावटी खोवा पर छापा: तहसील रामसनेहीघाट में मिलावटी खोवा बनाए जाने की सूचना के आधार पर उप जिलाधिकारी, रामसनेहीघाट से समन्वय स्थापित कर प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
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लाइसेंस/पंजीकरण अनिवार्य: बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, खाद्य एवं रसद विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, और आबकारी विभाग के अंतर्गत मदिरा की दुकानों के खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण अनिवार्य रूप से बनवाने हेतु निर्देशित किया गया।
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हॉकरों का निःशुल्क पंजीकरण: फल-सब्जी का व्यवसाय करने वाले हॉकर श्रेणी के खाद्य कारोबारकर्ताओं को 5 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्य पंजीकरण योजना के तहत मंडी परिषद से समन्वय स्थापित कर खाद्य पंजीकरण से आच्छादित करने के निर्देश दिए गए।
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मछली की गुणवत्ता जाँच: मत्स्य विभाग से समन्वय स्थापित कर आमजनमानस हेतु विक्रय की जा रही मछलियों की गुणवत्ता जाँच हेतु नमूने संकलित करने के निर्देश दिए गए।
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खाद्य व्यवसायियों की सूची: महाप्रबंधक उद्योग एवं वाणिज्य कर विभाग को खाद्य व्यवसाय से संबंधित व्यवसायियों की सूची खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
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क्लीन स्ट्रीट फूड हब: कमला नेहरू पार्क को क्लीन स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाराबंकी को निर्देशित किया गया।
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मेडिकल स्टोर्स पर शिकंजा: जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को बाहर से पर्ची पर दवाएं लिखने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जनपद में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध आवश्यक प्रवर्तन कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अपर पुलिस अधीक्षक, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, व्यापार मंडल से रोहिताश्व दीक्षित, रविनन खजांची, प्रदीप जैन, संतोष जायसवाल आदि सहित आईआईए के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी द्वारा धनोखर स्थित हनुमान मंदिर हेतु ईट राइट भोग तथा मेयो हॉस्पिटल बाराबंकी को ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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