पुंछ, जम्मू-कश्मीर।
पुंछ की एक अदालत ने फर्जी और अपमानजनक खबरें फैलाने के आरोप में ज़ी न्यूज़ (Zee News) और सीएनएन-न्यूज़18 (CNN-News18) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और प्रत्येक पर 5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। इस फैसले को पक्षपातपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना पत्रकारिता के खिलाफ एक करारा तमाचा माना जा रहा है।
यह मामला 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ में हुए एक पाकिस्तानी हमले से जुड़ा है, जिसमें कारी मोहम्मद इकबाल नामक व्यक्ति की जान चली गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के तुरंत बाद, Zee News और CNN-News18 जैसे प्रमुख समाचार चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के बेशर्मी से मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी करार दे दिया और दावा किया कि वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था।
अदालत ने पाया कि चैनलों द्वारा प्रसारित यह सामग्री पूरी तरह से फर्जी और अपमानजनक थी, जिससे मोहम्मद इकबाल की प्रतिष्ठा को गंभीर ठेस पहुंची। इसी के चलते, प्रत्येक चैनल पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला न केवल प्रभावित व्यक्ति को न्याय दिलाता है, बल्कि मीडिया घरानों को तथ्यों की जांच किए बिना खबरें चलाने के गंभीर परिणामों के प्रति आगाह भी करता है। इसे भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जो मीडिया की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
न्यूज़ डेस्क बाराबंकी एक्सप्रेस
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Author: Barabanki Express
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