बाराबंकी, यूपी।
बाराबंकी में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत एक जघन्य हत्याकांड में न्याय मिला है। चार साल पहले ‘इज्जत’ बचाने के नाम पर अपनी बहन के प्रेमी की गला दबाकर हत्या करने वाले अभियुक्त को SC/ST कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
क्या था पूरा मामला?
घटना 25 जुलाई, 2021 की है। थाना व कस्बा सफदरगंज निवासी 19 वर्षीय रोहित कनौजिया पुत्र जयकिशन खेत में धान लगवा रहा था, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने थाना सफदरगंज में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। काफी तलाश के बाद भी जब रोहित का पता नहीं चला, तो परिजनों ने गांव के ही सौरभ तिवारी पुत्र विनोद तिवारी पर संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया।
ऐसे हुआ हत्याकांड का खुलासा
27 जुलाई, 2021 को सफदरगंज पुलिस ने सौरभ तिवारी को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान सौरभ ने रोहित की हत्या किए जाने का जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर सफदरगंज-बदोसराय मार्ग पर स्थित कल्याणी नदी के पुल के नीचे से रोहित का शव बरामद किया गया।
पूछताछ में सौरभ तिवारी ने बताया कि रोहित उसकी बहन पर गलत निगाह रखता था। अपनी ‘इज्जत’ बचाने के लिए 25 जुलाई को, जब रोहित खेत में धान की रोपाई करा रहा था, तभी उसने रोहित को फोन करके बुलाया। सौरभ ने बहाना बनाया कि पुल के नीचे एक लड़का-लड़की गए हैं, चलो देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। रोहित जैसे ही पुल के नीचे पहुंचा, सौरभ ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कल्याणी नदी के किनारे गाड़ दिया था।
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत, SC/ST कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त सौरभ तिवारी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और ₹25,000 का अर्थदंड सुनाया है।
रिपोर्ट – मंसूफ अहमद
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Author: Barabanki Express
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