बाराबंकी-यूपी।
जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में गुरुवार को नियन्त्रक प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बाराबंकी महायोजना संरचना हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेंसी घोषित किये जाने, शासन द्वारा निर्गत समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली, 2024 को अंगीकृत किये जाने एवं उ०प्र० भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-3.5.1, प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में शासन द्वारा किये गये संशोधन को अनुमोदित कर अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में उपस्थित नगर पालिका परिषद नवाबगंज अध्यक्षा श्रीमती शीला सिंह द्वारा बिना ले-आउट पास कराये की जा रही प्लाटिंग पर रोक लगाये जाने, ग्रीन बेल्ट क्षेत्र का चिन्हीकरण कर बोर्ड लगाये जाने, विस्तारित क्षेत्रों में प्रोपर्टी डीलर्स द्वारा स्थल पर सड़क, नाली, विद्युत पोल आदि न लगाये जाने जैसी समस्याओं की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया। जिस पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट / नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, सहयुक्त नियोजक, अयोध्या, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सहायक अभियन्ता, लोनिवि, सहायक अभियन्ता, जल निगम उपस्थित रहे।
रिपोर्ट – मन्सूफ अहमद

Author: Barabanki Express
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