सिरौलीगौसपुर-बाराबंकी।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा अभियुक्त/गैंग लीडर की लगभग 09 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये कीमत की अचल सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है।
पुलिस के मुताबिक थाना बदोसराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा अपने गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद सलीम व हसनैन उर्फ हसीन पुत्रगण अली अहमद निवासीगण हसनापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने जैसे अपराध कारित कर स्वयं/परिजनों के नाम पर चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त/गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी द्वारा अपने गिरोह में नये-नये सदस्यों को शामिल कर विगत 14-15 वर्षों से आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु एक आपराधिक गिरोह बनाकर आम जनमानस के मध्य दबंगई कायम रखने के लिए डर/भय पैदा करने के लिए मुख्यतः अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हमलावर होने, कानून-व्यवस्था/राजकीय कार्यों में बाधा डालने व मारपीट करने जैसे अपराध कर अवैध धनोपार्जन किया गया।
अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा अपराध से अर्जित धन से स्वयं व अपने सहयोगी वीरेन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह निवासी बादीपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी, अरुण कुमार पुत्र रामभरोसे व संगीता पत्नी ईश्वर शरण निवासी कस्बा व थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी के नाम से बदोसराय में स्थित गाटा संख्या 610 में 1337.37 वर्गमीटर भूमि क्रय कर 50 दुकानों का निर्माण कराया गया।
आज दिनांक 09.04.2023 को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां पुत्र खुर्शीद अस्करी निवासी हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी द्वारा अपराध से अर्जित की गई उपरोक्त अचल सम्पत्ति कस्बा बदोसराय स्थित भूखण्ड गाटा संख्या 610 में 1337.37 वर्ग मीटर भूमि व उस पर बनी 50 दुकानें कीमत लगभग लगभग 09 करोड़ 12 लाख 47 हजार 924 रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। गौरतलब है कि बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा पूर्व में दिनांक 13.01.2023 को अभियुक्त/ गैंग लीडर सैय्यद मोहम्मद मेंहदी उर्फ जुल्फी मियां उपरोक्त की ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी स्थित भूखण्ड कीमत लगभग 72 लाख रुपये को कुर्क किया जा चुका है।